अदालत ने तीन भाइयों समेत नौ दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा


मुजफ्फरनगर के गांव चित्तोड़ा में राशन की दुकान की रंजिश में की गई युवक की हत्या व उसके दो भाइयों को घायल करने के मामले में अदालत ने तीन भाइयों समेत नौ अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दो दोषियों को आर्म्स एक्ट में भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।


जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव चित्तोड़ा निवासी संतरपाल की राशन की दुकान को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। 12 जून 2015 को इसी रंजिश के चलते घर में हमला कर संतरपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में संतरपाल के दो भाई भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में गांव निवासी सगे भाइयों संजू, कपिल व सूरज के साथ ही जगदीश, अरुण, दीपक, महावीर, राजेंद्र व कपिल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।